Kolkata Doctor Murder: बंगाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- मामले की CBI जांच कराएं

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की बर्बर हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अख्तियार किया। सीबीआई जांच की मांग, डॉक्टरों की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI जांच का आदेश दिया।

 

प्रिसिंपल की नियुक्ति और इस्तीफे पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट में दायर हुई याचिकाओं में से एक याचिका दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर के माता-पिता की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने कोर्ट-निगरानी में दुष्कर्म-हत्या के मामले की जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल के इस्तीफे और नई नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने पूछा- प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच को लेकर ममता बनर्जी सरकार को फटकारा। चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम की अगुआई वाली बेंच ने सवाल किया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से अब तक पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में कुछ न कुछ तो कमी है। कोर्ट ने पूछा कि जब डॉ. संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हें तुरंत ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? सबसे पहले उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं की गई।

 

 

स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे डॉ. घोष
अदालत ने बंगाल सरकार से कहा कि डॉ. संदीप घोष को तुरंत लंबी छुट्टी पर भेजा जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो अदालत को आदेश जारी करना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर की मौत का डॉ. घोष पर कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए उन्हें किसी भी काम से दूर रहना चाहिए और घर पर आराम से रहना चाहिए। बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल में 8 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। डॉ. घोष पर पीड़िता को दोषी ठहराने के आरोप लगे थे और वह हॉस्पिटल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी नाकाम दिखे थे।

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