MP High Court: निजी स्कूलों को फीस वसूली मामले में राहत, कोर्ट ने आदेश पर लगाया रोक
मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे निजी स्कूलों को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। मनमानी फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला कमेटी के नियमों को अपेक्षित मानते हुए एक आदेश पर रोक लगा दी है। स्कूल संचालकों की ओर से लगाई गई याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई की गई।
जिला कमेटी की सहमति
प्रदेश में सेंट अलॉयसियस स्कूल, ज्ञानगंगा, स्टेमफील्ड, क्राइस्ट चर्च स्कूल सहित अन्य निजी स्कूलों की ओर से फीस वापसी के आदेश को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जिला कमेटी की सहमति के बाद स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की गई थी।
प्रशासन ने लिया था एक्शन
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की ओर से मनमानी फीस वसूली को लेकर की गई शिकायत पर जिला कलेक्टर की ओर से एक्शन लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में जिला कलेक्टर के साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण और डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
10 प्रतिशत फीस बढ़ोत्तरी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। प्रदेश में संचालित होने वाले निजी स्कूल फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के तहत 10 प्रतिशत की फीस बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। इसके लिए जिला कमेटी की ओर से अनुमति पास होना अनिवार्य है।