बोरवेल खुला छोड़ा तो अब खैर नहीं! मध्यप्रदेश में लागू हुआ ये नया नियम
मध्यप्रदेश में बीते साल से अबतक लगभग 6 बच्चों की बोरवेल में गिरने से मौत हो चुकी है। इसके रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोकथाम एंव सुरक्षा अधिनियम – 2024 कानून बनाया है। जिसके तहत खुले बोरवेल छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत करने वाले को मिलेगा इनाम
बोरिंग होने के तीन महीने के अंदर जमीन के मालिक को बोरवेल को बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मालिक और बोरिंग करने वाली एजेंसियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इस राशि को शिकायतकर्ता को इनाम के रूप में दिया जाएगा। शिकायत सही पाने पर ही इनाम दिया जाएगा।
लापारवाही बरतनी पड़ेगी भारी
बोरिंग होने के बाद यदि बोरवेल में कोई घटना घटित होती है तो बोर करने वाली एजेंसी और जमीन के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बोरवेल में सुरक्षा उपाय नहीं पाए जाते हैं तो 10 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।