EPS Pension : 78 लाख लोगों को बड़ी राहत, देश में कहीं भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन
नई दिल्ली. एम्पलॉय पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन (Pension) पाने वाले पेंशनधारकों ( Pensioners) के लिए एक राहत भरी खबर है. एक जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स (EPS Pensioners) देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन पा सकते हैं. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह घोषणा की. मांडविया ने कहा कि भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वह EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरपर्सन भी हैं.
बयान के अनुसार, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा. मंत्री ने कहा, ‘‘सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है. इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशधारकों की समस्याओं का समाधान करती है. यह व्यस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है.’’
78 लाख पेंशनधारकों को होगा फायदा
मांडविया ने कहा कि यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है. केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी. यह उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं.