एमपी में दुर्गा पंडालों को लेकर खास गाइडलाइन जारी, आदेश नहीं माना तो आयोजक पर होगी FIR
मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान पंडालों और झांकियों को लेकर जगह जगह लगने वाली झांकियों को लेकर ज्ञर्जा विभाग की ओर से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन को लेकर आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में झांकियों के लिए आयोजनकर्ता को बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर FIR दर्ज की जाएगी। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। खुद अधिकारी इसकी मॉनिटिरिंग करेंगे।
ऊर्जा मंत्री ने कही ये बात
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने और विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस तरह ले सकते हैं अस्थाई कनेक्शन
बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें और वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि व अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।