उपभोक्ता आयोग का आदेश : शादी कैंसिल होने पर मैरिज गार्डन संचालक को लौटानी होगी बुकिंग की राशि
मैरिज गार्डन संचालक और उपभोक्ता के विवाद में भोपाल कंज्यूमर आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा, किसी कारणवश बुकिंग कैंसिल होती है तो मैरिज गार्डन या शादी हॉल संचालक को एडवांस में ली गई राशि तुरंत लौटानी होगी। वह आगे एडजस्ट करने की बात कहकर राशि को नहीं रोक सकते।
दो वर्ष बाद भी नहीं लौटाई राशि
राजरूप पटेल ने जुलाई 2022 में बुकिंग निरस्त कर मैरिज गार्डन संचालक से एडवांस राशि वापस मांगी, लेकिन आनाकानी करने लगे। गार्डन संचालक ने कहा, भविष्य में जब विवाह करना, उसमें यह एडजस्ट कर दी जाएगी। दो वर्ष बाद भी मैरिज गार्डन संचालक ने राशि लौटाई तो राजरूप पटेल उपभोक्ता फोरम में प्रतिवाद दायर किया।
उपस्थित ही नहीं हुआ मैरिज गार्डन प्रबंधन
भोपाल कंज्यूमर आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए मैरिज गार्डन के संचालक को नोटिस जारी तलब किया, लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ। इस पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 21 हजार रुपए एडवांस वापस लौटाने का आदेश दिया।