MP: आंतकी सैयद मामूर की जमानत याचिका खारिज, HC ने कहा- धार्मिक आतंकवाद देश के लिए खतरा
मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयुध निर्माणी पर हमले की साजिश में शामिल आरोपी सैयद मामूर अली की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि धार्मिक आतंकवाद देश के लिए एक गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में अदालत किसी भी तरह की ढिलाई बरत नहीं सकती।
क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 26 मई, 2023 को दिल्ली से आरोपी सैयद मामूर अली को गिरफ्तार किया था। अली पर आयुध निर्माणी जबलपुर पर हमले की साजिश रचने और विस्फोटक तैयार करवाने का आरोप है।
स्पेशल कोर्ट ने याचिका की खारिज
इससे पहले, भोपाल स्पेशल कोर्ट ने 12 अप्रैल को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने NIA के पास मौजूद पर्याप्त सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने खुद विस्फोटक बनाने का आदेश दिया था और आयुध निर्माणी पर हमले की योजना बना रहा था।