अभिनेता धनुष ने नयनतारा और विग्‍नेश श‍िवन के खिलाफ हाई कोर्ट में किया केस, नेटफ्लिक्स से जुड़ा मामला

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को एक्टर धनुष के कॉपीराइट मामले में नेटफ्लिक्स इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में धनुष ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ‘नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरी टेल” में अपनी फिल्म ‘नानुम राउडी धान’ के फुटेज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने को लेकर कॉपीराइट का दावा किया है.

प्रकाशन ने X पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स इंडिया के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने धनुष द्वारा बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट(NOC) के डॉक्यूमेंट्री में नानुम राउडी धान के फुटेज का इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर किए गए कॉपीराइट मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने ये भी लिखा कि कोर्ट ने नेटफ्लिक्स इंडिया, नयनतारा, विग्नेश शिवन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ धनुष की ओर से दायर किए गए मुकदमे को स्वीकार किया, जिसमें इन पर बिना परमिशन के नानुम राउडी धान के फुटेज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने दावा किया था कि ये फुटेज 2020 में अपलोड किया गया था, तब किसी भी तरह की आपत्ति नहीं उठाई गई थी और ये शिकायत डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के एक सप्ताह बाद की गई थी. धनुष के वकील ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक ईमेल भेजा गया था जिसमें फुटेज के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया. धनुष की टीम का कहना है कि न केवल फुटेज का इस्तेमाल बिना परमिशन के किया गया बल्कि फिल्म के कपड़े और हेयरस्टाइल भी प्रोडक्शन हाउस का अधिकार में थे.

ये मामला पिछले साल नवंबर में धनुष की प्रोडक्शन कंपनी “वंडरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड” की ओर से दायर किया गया था. धनुष ने नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन के प्रोडक्शन हाउस “राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड” के खिलाफ ये दावा किया था कि बिना उनकी अनुमति के “नानुम राउडी धान” के फुटेज का इस्तेमाल किया गया. कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है जब धनुष के वकील अस्थायी निषेधाज्ञा की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे.

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