हाई कोर्ट का सवाल- भर्ती प्रक्रिया में 27% OBC आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रही सरकार?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले अपने ही कानून को लागू क्यों नहीं कर रही। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें विभिन्न भर्तियों में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस विषय पर लगभग 300 याचिकाएं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों की लंबित हैं।
हजारों प्रभावित
सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार जानबूझकर कानून लागू नहीं करना चाहती। मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करवा रही है। पूर्व में भी ओबीसी आरक्षण के मामलों में सरकार ने कई बार सुनवाई को टाला है। मामले लंबित रहने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं।