दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, SC ने फैसला रखा सुरक्षित, दोनों पक्षों ने दी ये दलीलें

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 

 

दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद ही सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलील रखीं, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद रहे।

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं।

 

 

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। वह दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है।

सीबीआई के वकील ने दी ये दलील

सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि मैं जमानत आवेदन से शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में जाए बिना ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह प्रारंभिक आपत्ति है। मेरिट के आधार पर ट्रायल कोर्ट को पहले इसे देखना चाहिए था। हाईकोर्ट को मेरिट देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

 

 

उन्होंने कहा कि जब आम लोगों को ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है, तो केजरीवाल को सीधे उच्च न्यायालय जाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी, उन्हें सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में अभी भी जेल में ही रहना होगा। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को  दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।

 

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था अरेस्ट

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

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