मुंबई की एक अदालत ने मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
संजय राउत के खिलाफ मेधा सोमैया ने की थी शिकायत
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। बता दें कि मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही मेधा सोमैया एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था भी चलाती हैं। मेधा सोमैया ने अपने एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मेधा सोमैया ने शिकायत में कहा था कि संजय राउत ने मेरे और मेरे पति के खिलाफ निराधार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने वाले आरोप लगाए हैं।
राउत ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया था आरोप
मेधा सोमैया ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि संजय राउत ने दावा किया था कि मेधा सोमैया की एनजीओ युवा ने 100 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला किया है। राउत को IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। बता दें कि मेधा सोमैया ने मुंबई के मीरा भायंधर इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शौचालय बनवाया था। संजय राउत ने इन शौचालयों को बनाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था।