भोपाल: ट्रेन में चेन पुलिंग (chain pulling in train) करने वालों की अब खैर नहीं होगी. पश्चिम मध्य रेलवे कल 6 दिसंबर से अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. अभियान के दौरान बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा. भोपाल मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे यात्रियों को समय पर और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी यात्रियों के कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से ट्रेन मंजिल तक देरी से पहुंचती हैं. साथ में रेलवे को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है.
समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल 6 दिसंबर से भोपाल मंडल में विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है. विशेष अभियान का मार्गदर्शन भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी करेंगे. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव की अगुवाई में कल से अभियान शुरू हो रहा है.
बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने पर 1000 का जुर्माना और ट्रेन रोकने का खर्च भी यात्री को चुकाना होगा. रेलवे ने लागत 8,000 प्रति मिनट निर्धारित की है. उदाहरण के तौर पर यदि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी, तो जुर्माना 41 हजार रुपये, अगर ट्रेन 10 मिनट रुकी तो 81 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना की राशि एक लाख तक भी पहुंच सकता है.