आसाराम के बेटे नारायण साईं (Naryana Sai) की पत्नी ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradash) के इंदौर (Indore) में फैमिली कोर्ट (Family Court) का रुख किया है. उन्होंने मेनटेनेंस के लिए कोर्ट में याचिका डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें पति की तरफ से सात साल से गुजारा भत्ते का पैसा नहीं मिला है. नारायण साईं फिलहाल गुजरात के सूरत में एक जेल में बंद है. रेप के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
2018 में एक फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं को आदेश दिया था कि वह इंदौर में रह रही उसकी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने 50 हजार रुपये भत्ते के तौर पर दे. जानकी की वकील वंदना परिहार ने बताया कि सात वर्षों से नारायण साईं ने भत्ता नहीं दिया है. ऐसे में अन्य खर्चों को मिलाकर पूरी बकाया राशि 53 लाख रुपये हो जाती है.
वंदना परिहार ने कहा कि हमने फैमिली कोर्ट में यह लिखित दलील दी है. क्योंकि नारायण साईं अभी जेल में है तो हमने फैमिली कोर्ट से अपील की है कि गुजारा भत्ता जानकी के पति की चल और अचल संपत्ति को जब्त या फिर नीलाम कर दिया जा सकता है या फिर संपत्ति पत्नी के नाम ट्रांसफर की जा सकती है.
वकील ने बताया कि फैमिली कोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. नारायण साईं की पत्नी जानकी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद भी सात साल से मुझे अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मिला. मुझे कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है.