आरजी कर बलात्कार-हत्या मामला :आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोलकता।पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा. केंद्रीय जांच ब्यूरो को उम्मीद है कि आज कोर्ट में सियादलह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया जा सकता है. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिरबन दास शनिवार यानी 18 जनवरी को सीबीआई की पहली चार्जशीट पर फैसला सुना सकते हैं. एक ऑन-ड्यूटी पीजीटी इंटर्न के साथ 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी.
13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से मामला संभालने के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए. 66 दिनों तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला. सीबीआई के वकील ने संजय रॉय को इस घटना के अपराधी साबित करने के लिए (एलवीए) के अलावा जैविक साक्ष्य भी पेश किए, जिनमें डीएनए नमूने, विसरा आदि शामिल हैं.

खुद को बचाने की कोशिश करती रही थी पीड़िता

उन्होंने कहा कि पीड़िता के शरीर पर लार के स्वाब के नमूने और डीएनए के नमूने संजय रॉय के साथ मेल खाते हैं. एजेंसी ने दावा किया कि पीड़िता ने रेप और उसे जान से मारने के समय खुद को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया था. इसी में उसने संजय रॉय के शरीर पर पांच बार घाव किए थे, जो रिपोर्ट में सामने आए हैं.

सीबीआई के वकील ने इस घटना को अमानवीयता की सीमा को पार करना बताया है. जांच के दौरान, एक बहु-संस्थागत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि पीड़िता की मौत हाथ से गला घोंटने के बाद हुई थी. ट्रेनी डॉक्टर ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो उसका चश्मा टूट गया था. पीड़िता के साथ निर्दयता इतनी गंभीर थी कि उसकी आंख, मुंह और गुप्तांगों से लगातार खून बह रहा था. पीड़िता की गर्दन और होठों पर चोट के निशान पाए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

इस घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर देश के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद देश भर के डॉक्टरों के सुरक्षा की खाईं को पाटने के लिए राष्ट्रीय टास्कफोर्स का गठन किया गया था.

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