अमित शाह पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत! जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ दिए गए मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी. झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को अदालत ने नोटिस भेजा है, इससे संबंधित राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. पीठ ने कहा,“नोटिस जारी किया जाए. अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी,” भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज कराया गया था. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में राहुल ने शाह को कथित तौर पर “हत्यारा” कहा था.

पीड़ित ही मानहानि की कर सकता है शिकायत’

ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत कर सकता है, जैसा कि राहुल गांधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया. राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसे हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने दलील दी कि प्रॉक्सी थर्ड पार्टी मानहानि की शिकायत नहीं कर सकती.

राहुल गांधी ने कही थी ये बात

2018 में कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसके कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को भी अध्यक्ष बना देती है. इसके बाद रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का केस दर्ज करवाया.

झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को मुकदमा खत्म करने का आग्रह किया था, लेकिन पिछले वर्ष फरवरी में हाई कोर्ट ने केस को निरस्त करने से मना कर दिया. राहुल गांधी की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की.

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