भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं नई नीति के तहत बिना पीओएस मशीन के शराब बेचने पर दुकान संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि यह आबकारी नीति 01 अप्रैल 2025 से प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। धार्मिक क्षेत्र में शराब बंदी के बाद अन्य स्थानों पर दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। बंद दुकानों की भरपाई के लिए अब शराब महंगी हो जाएगी।1 अप्रैल से 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ई-गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।
टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
बता दें कि, मध्य प्रदेश में 20 साल में शराब की दुकानों में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शराब की बिक्री पर निगरानी के लिए पीओएस मशीनें लगाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकारी टैक्स की चोरी भी रुकेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि किस दुकान से कितनी शराब बेची जा रही है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।