“जिम में अब पुलिस की पैनी नजर! महिला सुरक्षा पर डीआईजी का बड़ा एक्शन, महिला ट्रेनर अनिवार्य”
फिटनेस सेंटरों में अब सिर्फ कसरत नहीं, सुरक्षा भी होगी अनिवार्य।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शाहजहांपुर-बरेली के एक जिम में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पूरे रेंज के जिम और फिटनेस सेंटरों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ कर दिया गया है कि अब सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाले जिम संचालकों पर सीधी पुलिस कार्रवाई होगी।
हर जिम में महिला ट्रेनर अनिवार्य, अलग-अलग टाइम स्लॉट भी तय होंगे
डीआईजी के निर्देश पर अब पूरे रेंज में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिमों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच होगी। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि हर जिम में महिला ट्रेनर या महिला स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि महिला सदस्यों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
सीसीटीवी से होगी हर गतिविधि की निगरानी
निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे, प्रकाश व्यवस्था, महिला चेंजिंग रूम और महिला शौचालयों की स्थिति की जांच करेगी। अब प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, कॉरिडोर और कॉमन एरिया में कैमरे लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके।
प्रोटीन पाउडर से लेकर स्टेरॉयड तक की होगी जांच
फिटनेस के नाम पर चल रहे सप्लीमेंट कारोबार पर भी पुलिस की नजर है। जिमों में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉयड और अन्य सप्लीमेंट्स की भी जांच की जाएगी। साथ ही सभी ट्रेनरों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
फोटो-वीडियो बनाने पर सख्त रोक, बाहरी लोगों की एंट्री सीमित
पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी महिला की फोटो या वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल सदस्यता वाले लोगों को ही जिम में प्रवेश मिलेगा, जबकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
एंटी रोमियो स्क्वायड भी रहेगा सक्रिय
महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील इलाकों में एंटी रोमियो स्क्वायड और स्थानीय पुलिस लगातार चेकिंग करेगी। जिम संचालकों और महिला सदस्यों को 1090, 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
फिटनेस के नाम पर मनमानी अब नहीं चलेगी
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी जिम संचालक सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब साफ है कि फिटनेस सेंटरों में केवल शरीर नहीं, महिलाओं की सुरक्षा भी मजबूत करनी होगी, क्योंकि पुलिस का शिकंजा अब कसना शुरू हो चुका है।
