मानहानि मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, केस को रद्द करने की मांग खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की कोर्ट ने सीएम के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ-साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर की ओर से शुरू किए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी. इसके बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. अब हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. फिलहाल शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

2018 में एक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ था विवाद

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर 2018 को ट्वीट कर BJP पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल 8 लाख वोटर हैं. उनमें से तकरीबन 4 लाख लोगों के वोट को बीजेपी ने कटवा दिया है. यानी 50 फीसदी का नाम कट गया. तब सीएम ने दावा किया था कि आज तक यह समाज BJP का कट्टर वोटर था. इस बार नोटबंदी और GST की वजह से ये नाराज हैं तो BJP ने इनके वोट ही कटवा दिए.

बीजेपी नेता ने पार्टी की साख को बताया था नुकसान

इसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल के बयान को BJP की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए सीएम के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले में 16 जुलाई 2019 को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी.

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