यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने पर रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

धार। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। दरअसल, धार जिले के पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर सेक्टर 2 में स्थित रामकी ग्रुप की पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आज भोपाल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जलाने की शुरुआत होनी है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया था।

 

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 27 फरवरी को पीथमपुर स्थित प्लांट पर भोपाल गैस कांड का कचरा ट्रायल होना है। हाईकोर्ट के मुताबिक तीन चरणों में 10 टन कचरा निष्पादन होना है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। SC ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है।

 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद धार के पीथमपुर में पुलिस की तीन अलग अलग टुकड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। वहीं मौके पर संभाग कमिश्नर, धार कलेक्टर सहित धार एसपी मौके पर मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से DSP, थाना प्रभारियों के साथ लगभग 6 सौ से अधिक पुलिस बल तैनात है। साथ ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियो की भी ड्यूटी लगाई गई।

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